उपनाम: स्टार्टअप्स

बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए विवादास्पद ऐंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा की। यह कर, जिसे आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(viib) के तहत लागू किया गया था, स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय और नियामक बोझ को कम करेगा और नवाचार को प्रोत्साहित करेगा।

और देखें